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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:17 · नई दिल्ली संस्करण

आय से अधिक संपत्ति जांच: राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
आय से अधिक संपत्ति जांच: राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें सीबीआई और ईडी को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है।

राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।

कांग्रेस सांसद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जो कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत के संबंध में जारी किया गया था।

शिशिर ने गांधी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था।

मई में जारी अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर संबंधित एजेंसियों को शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की कानून के अनुसार जांच की जानी चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई और ईडी कानूनी ढांचे के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

20 जुलाई को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष जताया और कहा कि इसमें कोर्ट के पहले के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उठाए गए कदमों पर भी ध्यान दिया और कहा कि अगर सत्यापन या जांच के दौरान कोई कार्रवाई योग्य जानकारी मिलती है, तो एजेंसी कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है।

सीबीआई और ईडी के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के निदेशक को भी याचिकाकर्ता के आरोपों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती देने के अलावा इस मामले पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगा।

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