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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:54 · नई दिल्ली संस्करण

जिले के कई कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त,धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा: एसडीओ

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

धनबाद । जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद धनबाद डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।

इन क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।

धनबाद में नुतनडीह बस्ती रोड, नियर प्राथमिक विद्यालय। दुहाटांड, बच्चा जेल रोड। धैया, हंस विहार कॉलोनी, नियर सीएमआरआई गेट। सरायढेला, बापू नगर रोड, नियर आरपीएस पब्लिक स्कूल।

जोड़ाफाटक रोड, नियर छोटा गुरुद्वारा, सिंधी कॉलोनी। डोकानिया भवन, कतरास रोड। अस्पताल कॉलोनी रोड, नियर पंपू तालाब। धनसार कांटा घर, आईसीएफसी गोदाम के सामने। 20-20 अपार्टमेंट, झारूडीह। राज निवास, नियर कन्वेंट स्कूल, भूदा। झरिया में श्री श्याम मंदिर। दवे बिल्डिंग, नियर गुजराती स्कूल। माडा कॉलोनी। साउथ कॉलोनी चासनाला। भागा डीटीआई। कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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