तिहाड़ में बंद राशिद इंजीनियर को लोकसभा की शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की कस्टडी पैरोल
नई
दिल्ली, पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद
जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले राशिद इंजीनियर
को संसद सदस्य की शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की कस्टडी पैरोल पर
रिहा करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने टेरर फंडिंग
के आरोपित को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए यह आदेश दिया है।
एनआईए
ने 1 जुलाई को राशिद इंजीनियर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए
सहमति दे दी थी। एनआईए ने कहा था कि राशिद इंजीनियर के 5 जुलाई को संसद
सदस्य के रूप में शपथ लेने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। सुनवाई के दौरान
एनआईए ने कोर्ट से कहा था कि राशिद इंजीनियर के शपथ लेने की अनुमति कुछ
शर्तों के साथ दी जाए। एक दिन की अंतरिम जमानत के दौरान ही राशिद इंजीनियर
शपथ ले लें। उस दौरान वे मीडिया से बात नहीं करें।
कोर्ट ने
इंजीनियर राशिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 जून को एनआईए को नोटिस जारी
किया था। राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है।
राशिद इंजीनियर फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राशिद इंजीनियर को
2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।
एनआईए के मुताबिक हाफिज सईद
ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के
जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया। इस धन का
इस्तेमाल वे घाटी में अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों
को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसकी सूचना
गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी,
121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस
दर्ज किया था।





