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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:05 · नई दिल्ली संस्करण

बिहार: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जमानत मिली, जेल से रिहा होने का रास्ता साफ

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
बिहार: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जमानत मिली, जेल से रिहा होने का रास्ता साफ

पटना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पप्पू यादव को शुक्रवार को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट से तीन लंबित मामलों में जमानत मिली है।

उन्हें अब अपने खिलाफ सभी मामलों में जमानत मिल गई है, जिससे उनके बेऊर जेल से कभी भी रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है।

इस घटनाक्रम से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

पप्पू यादव को 6 फरवरी को पटना के उनके मंदिरी स्थित आवास से गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज 31 साल पुराने मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के दौरान, उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिसकर्मियों के साथ कहा-सुनी हुई।

इसके बाद उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान (आईजीआईएमएस) ले जाया गया और बाद में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया गया।

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बाद में बेऊर जेल भेज दिया गया।

10 फरवरी को अदालत ने उन्हें 31 साल पुराने गर्दानीबाग मामले में जमानत दे दी।

बाद में जब उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, तो वे व्हीलचेयर पर आते नजर आए।

एक मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन तीन अन्य मामलों में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक मामला कोतवाली पुलिस स्टेशन में 2016-17 में दर्ज था, दूसरा कोतवाली पुलिस स्टेशन का केस नंबर 113/19 था, और तीसरा मामला बुद्ध कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज था (केस नंबर 72/26), जिसमें उन पर गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप था।

पटना सिविल कोर्ट में बम की धमकियों के कारण अदालती कार्यवाही बार-बार बाधित हुई, जिसके परिणामस्वरूप सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

गुरुवार को, पप्पू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में लाया गया, लेकिन एक वकील की मृत्यु के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी, जिससे सुनवाई में और देरी हुई।

इन बाधाओं के बावजूद, अंततः शुक्रवार, 13 फरवरी को दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद अदालत ने शेष तीन मामलों में जमानत दे दी।

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