NRI से घर खरीद रहे हैं तो बड़ी राहत! 1 अक्टूबर से खत्म होगा TAN का झंझट, जानें नया नियम

अगर आप किसी NRI से घर, जमीन या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। 1 अक्टूबर 2026 से NRI से प्रॉपर्टी खरीदने का झंझट काफी कम होने वाला है। सरकार ने TDS से जुड़ा सबसे बड़ा पेपरवर्क खत्म कर दिया है। दरअसल अभी तक नियम ये था कि अगर आप किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको एक अलग TAN नंबर (Tax Deduction and Collection Account Number) लेना पड़ता था। चाहे आप एक ही बार प्रॉपर्टी खरीद रहे हों, फिर भी आपको TAN के लिए अप्लाई करना, 7 से 15 दिन इंतजार करना, फिर TDS काटकर Form 27Q भरना और तिमाही रिटर्न फाइल करना पड़ता था। इसी वजह से कई बार रजिस्ट्री तक रुक जाती थी।
CBDT ने 22 सितंबर 2026 को नोटिफिकेशन नंबर 121/2026 जारी किया है। इसके तहत Budget 2026 में किया गया वादा अब लागू हो रहा है। नए नियम के मुताबिक, अगर कोई Resident Individual या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे अब TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। अब आप अपने सामान्य PAN से ही TDS जमा कर पाएंगे। इसके लिए नया सिस्टम लाया गया है - PAN-based Challan-cum-Statement Form 141। इस फॉर्म में एक नया Schedule E जोड़ा गया है, जिसमें प्रॉपर्टी की डिटेल, खरीदार-बेचने वाले की जानकारी, सेल वैल्यू, स्टांप ड्यूटी वैल्यू, किस्तों में पेमेंट, TDS रेट जैसी जानकारी देनी होगी। TDS जमा होने के बाद खरीदार को बेचने वाले को Form 132 देना होगा, जो TDS सर्टिफिकेट का काम करेगा।
ये सिर्फ प्रक्रिया आसान हुई है, टैक्स नहीं हटा है। NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS अभी भी लगेगा। Long Term पर 12.5% + सरचार्ज और Short Term पर स्लैब रेट से TDS कटेगा। और इसमें 50 लाख वाली लिमिट भी नहीं है, चाहे प्रॉपर्टी 10 लाख की ही क्यों न हो, TDS कटेगा। ये राहत सिर्फ आम व्यक्ति और HUF के लिए है। अगर कोई कंपनी, फर्म या LLP किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीदेगी तो उसे अभी भी TAN लेना पड़ेगा। 30 सितंबर 2026 तक जो भी डील पूरी होगी, उसमें पुराना TAN वाला नियम ही लगेगा। 1 अक्टूबर 2026 से पूरी होने वाली डील पर ही नया PAN वाला नियम लागू होगा। सरकार का कहना है कि इससे NRI प्रॉपर्टी डील में एक बड़ी रुकावट खत्म होगी और रेजिडेंट से रेजिडेंट वाली डील की तरह ही ये प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी।
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