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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:53 · नई दिल्ली संस्करण

सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले समझ लें नए नियम, सरकार ने दिया दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

यदि आप कोई आपत्तिजनक पोस्ट या कंटेंट शेयर करते हैं और उस पर आपत्ति आती है तो सोशल मीडिया कंपनी इसकी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएगी।

आपका कोई पोस्ट सोशल मीडिया कंपनी डिलीट करती है तो आप कंपनी से इसकी वजह पूछ सकते हैं।

महिलाओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री शेयर पर उसे शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग रोकने के लिए गुरुवार को नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की। इसके तहत उन्हें आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाना होगा और जांच में सहायता करनी होगी। इसके साथ ही शिकायत समाधान की व्यवस्था भी स्थापित करनी होगी।

सरकार ने इन दिशा-निर्देशों को अमल में लाने के लिए तीन महीने का समय दिया है। हालांकि, ये नियम केवल कंपनियों के लिए ही नहीं बल्कि यूजर्स के लिए भी हैं। किसी आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में कंपनी को इस बात की जानकारी देनी होगी कि पोस्ट कहां से की गई और किसने की। ऐसे में गिरफ्तारी भी हो सकती है।

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