मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:33 · नई दिल्ली संस्करण

जबलपुर : सीबीआई की विशेष अदालत से सहा. अभियंता को चार साल की सजा

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
जबलपुर : सीबीआई की विशेष अदालत से सहा. अभियंता को चार साल की सजा

जबलपुर। सीबीआई की विशेष कोर्ट में न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता की ने एलआईसी के तत्कालीन सहायक अभियंता योगेश अरोड़ा को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़े जाने वाले मामले पर चार वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी दायर किया है।अभियोजन के अनुसार आरोपी योगेश अरोड़ा ने शिकायतकर्ता से एलआईसी कार्यालय में किए गए मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के बिलों को स्वीकृत करने के लिए बीस हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस शिकायत की सत्यता की पुष्टि करने के बाद सीबीआई, जबलपुर द्वारा ट्रैप की कार्यवाही की गई और आरोपी योगेश अरोड़ा को दस हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।विशेष अदालत ने विचारण के बाद आरोपि‍त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं धारा 13 (1) (डी), 13(2) के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अंकित गोयल ने गुरुवार को पैरवी की।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें