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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:49 · नई दिल्ली संस्करण

केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

नई

दिल्ली,। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ

दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। केजरीवाल की ओर से नए आधारों

पर फिर से चुनौती देने के लिए याचिका वापस ली गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को

याचिका वापस लेने की इजाजत दी ।

कोर्ट ने केजरीवाल को फिर से 25

जून के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नई याचिका दाखिल करने की छूट दे

दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने भी केजरीवाल को याचिका वापस लेने पर आपत्ति

दर्ज नहीं कराई।

25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने

केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है। उसे सभी दस्तावेजों पर

गौर करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी को दलीलें रखने का

पर्याप्त मौका देना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मनी

लांड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है। हाई कोर्ट

ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को सही ढंग से

नहीं लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली

अंतरिम जमानत याचिका चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। ऐसे मे उस आदेश का

हवाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं दिया जा सकता है।

24

जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक

लगाने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी

थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि जमानत पर

रोक की मांग पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा जबकि जमानत पर रोक की

मांग पर उसी समय आदेश पारित कर दिया जाता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 25

जून को अपना आदेश सुना दिया है।

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