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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:54 · नई दिल्ली संस्करण

बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में रखा है।

नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है।

अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में रखा है। इसे लेकर दोषी आरिज को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 10 लाख रुपये तुरंत प्रभाव से मरहूम इंस्पेक्टर शर्मा के परिवार को दिए जाएं।

पुलिस ने आतंकी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। पुलिस के अनुसार यह केवल हत्या का मामला नहीं है,बल्कि न्याय की रक्षा कर रहे कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है।

पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक एटी अंसारी के अनुसार इस मामले में ऐसी सजा देने की जरूरत थी,जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिल सके। यह सजा मृत्युदंड होनी चाहिए। खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया था।

अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ में शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों को लेकर आरिज खान को आठ मार्च को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाकर उनकी हत्या की।

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