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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:29 · नई दिल्ली संस्करण

शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मांगे आवेदन

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

कानपुर, दिव्यांजन सशक्तीकरण विभाग ने दिव्यांगजन शादी विवाह

प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऐसे दिव्यांग आवेदन कर

सकते हैं जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुए और वर्तमान में 2023-24

होंगी। यह जानकारी शुक्रवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय

उत्तम ने दी।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन

शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दम्पति में से युवक के

दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने की परिस्थिति

में 20 हजार एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार की

धनराशि दिये जाते हैं।

शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा

45 वर्ष से अधिक न हो। वहीं, शादी के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा

45 वर्ष से अधिक न हो, दंपति में से कोई आयकर दाता न हो। इसके लिए

सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत पृथक-पृथक आय प्रमाण पत्र, मुख्य

चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थाई

दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे दिव्यांग दम्पति

पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में

हुआ हो। दम्पति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया

हो। दम्पति का विवाह रजिस्ट्रार के स्तर पर पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।

विवाह का कोई प्रमाण पत्र संलग्न करें, जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति

या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।

जिला

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन

पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र दम्पति http://divyangjan.upsdc.gov.in

पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिये दम्पति का दिव्यांगता

प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण अथवा शादी का

कार्ड अथवा विवाह, शादी का अन्य कोई प्रमाण पत्र, जिससे विवाह होना

प्रमाणित हो सके। युवक एवं युवती का आय (तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र),

युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल की अंकतालिका अथवा परिवार

रजिस्टर की नकल या चिकित्सक द्वारा प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र), अनु.जाति,

अनु.ज.जाति का होने की दशा में जाति प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत जाति

प्रमाण पत्र), मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई दिव्यांगता 40

प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दम्पति का राष्ट्रीयकृत

बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता, युवक एवं युवती का निवास प्रमाण पत्र,

युवक एवं युवती का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि

ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रति एवं मांगे गए अभिलेखों की स्वप्रमाणित

हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सेवायोजन कार्यालय

कानपुर नगर में जमा करें।

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