आक्रोश और विधायक के हस्तक्षेत्र के बाद प्रशासन ने हटाया आतिशबाजी पर लगा प्रतिबंध
रतलाम। अयोध्या में 5 अगस्त को भगवान श्रीराम के निर्माणाधिन
मंदिर के भूमिपूजन के अवसर पर देशभर में हर्ष का माहौल है। जिले में भी इस
अवसर पर धार्मिक आयोजन के साथ ही आतिशबाजी का कार्यक्रम भी हिंदू संगठनों
द्वारा रखा गया है, लेकिन आतिशबाजी पर प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को
लेकर हिंदू जागरण मंच सहित अन्य संस्थाओं ने विरोध जताया था, उसके बाद
आंशिक संशोधन किया गया है। अभी भी सामूहिक रुप से आतिशबाजी नहीं की जा
सकेगी तथा प्रशासन द्वारा जारी आदेश का पालन करना होगा।
उल्लेखनीय
है कि जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दंडप्रक्रिया संहिता की धारा 144 के
अंतर्गत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की
आतिशबाजी, फटाकों के क्रय-विक्रय एवं सार्वजनिक तथा व्यक्तिरुप से आतिशबाजी
कर प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 15 दिवस की अवधि तक प्रभावित रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भादवि 1860 के तहत दंडनीय अपराध की
श्रेणी में आकर संबंधित के विरूद्ध अभियोजना किया जाएगा।
हिंदू
जागरण मंच के जिलाध्यक्ष राजेश कटारिया ने जारी बयान में आतिशबाजी के लगे
प्रतिबंध का विरोध किया है। बयान में कहा कि सैकडों वर्षों के सतत संघर्ष
के बाद देश में यह शुभ घडी आई है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के
जन्मस्थान पर भव्य मन्दिर के निर्माण का शुभारंभ हो रहा है। जिला प्रशासन
द्वारा जिले में आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है,जबकि राम जन्मभूमि
मन्दिर के शिलान्यास के शुभअवसर पर प्रत्येक रामभक्त खुशियां मनाने को
लालायित है। आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश को कोई भी रामभक्त
स्वीकार नहीं करेगा।
जिला
प्रशासन द्वारा फटाखे एवं आतिशबाजी विक्रय एवं आमजन द्वारा आतिशबाजी करने
पर 15 दिन के लिए लगाए गए प्रतिबंध को शहर विधायक चेतन्य काश्यप के
हस्तक्षेप के बाद मंगलवार को हटा दिया गया है।
मंगलवार
सुबह जारी आदेश को लेकर हिंदू संगठनों ने एवं आमजन में रोष व्याप्त था।
श्री काश्यप ने कलेक्टर से चर्चा कर आदेश में संशोधन करवाया। अब नागरिक
अपने घरों पर आतिशबाजी कर पाएंगे। यह जानकारी विधायक के सचिव मणीलाल जैन ने
दी।
अपर
जिला दण्डाधिकारी जमुना भिड़े ने जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम
रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में पटाखें,
आतिशबाजी के सामानों का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गया था, उक्त को
शिथिल किया जाता है । जारी आदेशानुसार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा
क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से आतिशबाजी किया जाना
प्रतिबंधित रहेगा। अन्य कोविड से संबंधित नियम का पालन किया जाए। उक्त आदेश
आगामी 15 दिवस की अवधि में प्रभावशील रहेगा।





