मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:41 · नई दिल्ली संस्करण

विधानसभा सत्र को लेकर प्रशासन अलर्ट, माहौल खराब करने वालों की खैर नहीं

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

देहरादून,

24 फरवरी । विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा परिसर के चारों ओर

धारा-144 लागू कर दी गई है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन

ने यह कदम उठाया है। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के पास कोई

भी प्रदर्शन अथवा अशांति फैलाने वाले कार्य नहीं हो सकेंगे। उल्लंघन करने

पर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि 26 फरवरी से

आरंभ हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों व समुदायों द्वारा

प्रदर्शन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित

होने की पूर्ण संभावना है। ऐसे में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की

परिधि में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा-144 लागू रहेगी।

अस्त्र-शस्त्र पर प्रतिबंध-

उक्त

क्षेत्रांतर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार

अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के

प्रयोग के लिए ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर के

आंगन के अतिरिक्त पटाखों एवं बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क,

गली व चौराहे पर नहीं करेगा। शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध

ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों व ऐसे विकलांग जिनके लिए लाठी का सहारा

आवश्यक है, पर लागू नहीं होगा।

बिना अनुमति नहीं हाेगा जुलूस-प्रदर्शन व सार्वजनिक सभा-

उक्त

क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी

इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना,

किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि भी प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चौराहे पर अथवा अन्य जगह पांच या उससे अधिक

व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के जुलूस-प्रदर्शन व सार्वजनिक

सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा।

26 फरवरी से धारा-144 लागू-

जनपद

में शांति व्यवस्था अथवा आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए कोई भी अवांछनीय

तत्व कोई गैर जिम्मेदार हरकत न कर सके, इसके लिए जनहित में एकपक्षीय आदेश

पारित किए गए हैं। यह आदेश आगामी 26 फरवरी से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक

प्रभावी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन धारा-188 के अधीन दंडनीय होगा।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें