मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:50 · नई दिल्ली संस्करण

उन्नाव कांड : पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग, 19 फरवरी को सुनवाई

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
उन्नाव कांड : पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग, 19 फरवरी को सुनवाई

नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म केस मामले में पीड़िता के परिवार वालों ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। युवती ने अपने पिता की कथित पुलिस हिरासत में मौत के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग की है, जिस पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी।

निचली अदालत ने पीड़िता की पिता की मौत मामले में सेंगर को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य की मौत के मामले में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती। हालांकि, पीड़िता का पक्ष है कि यह सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

इससे पहले सेंगर ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

जिस पर 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले की सुनवाई तीन महीने में पूरी करें।

बता दें कि सेंगर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सेंगर 9 साल 7 महीने की सजा काट चुका है, जबकि कुल सजा 10 साल की है।

लेकिन, हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

जबकि, सेंगर से जुड़े दोनों मामलों, उन्नाव रेप केस और पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत, की न्यायिक प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर चल रही है।

जिस पर कहा गया था कि इस देश में कानून का पालन होता है। यहां तक कि खतरनाक आतंकवादियों और देशद्रोहियों के मामलों की भी निष्पक्ष सुनवाई होती है। कसाब को भी पूरी कानूनी प्रक्रिया दी गई थी।

कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी और जमानत को रद्द कर दिया। ‌

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें