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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:17 · नई दिल्ली संस्करण

ट्राई ने छह गीगाहर्ट्ज, ई एवं वी बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए जारी किया परामर्श पत्र

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को निचले 6 गीगाहर्ट्ज, 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज बैंड, ई-बैंड और वी-बैंड में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आवंटन पर परामर्श पत्र जारी किया है। संचार मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि ट्राई ने निचले 6 गीगाहर्ट्ज, 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज बैंड के साथ-साथ ई एवं वी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन पर बुधवार को परामर्श पत्र जारी किया है। ट्राई ने टिप्पणियों के लिए अंतिम तारीख 25 जून तथा जवाबी टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 9 जुलाई तय की है।नियामक ने कहा, ‘‘6 गीगाहर्ट्ज (निम्न), 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज बैंड, ई-बैंड और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन पर जारी परामर्श पत्र हितधारकों से टिप्पणियां तथा जवाबी टिप्पणियां मांगने के लिए नियामक की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्‍ध है।’’दूरसंचार विभाग (डॉट) ने 12 अगस्त, 2022 के एक पत्र के जरिए ईएंडवी बैंड तथा माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) के साथ-साथ उक्त आवृत्ति बैंड में माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए ट्राई से संपर्क किया था। इसके बाद ट्राई ने ईएंडवी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) पर एक परामर्श पत्र जारी किया है, ताकि इस विषय पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी जा सकें।इस बीच दिसंबर, 2023 में दूरसंचार अधिनियम, 2023 लागू किया गया। दूरसंचार सेवाओं के लिए रेडियो ‘बैकहॉल’ के संबंध में दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के मद्देनजर ट्राई ने फरवरी, 2024 में एक पत्र के जरिए बताया कि दूरसंचार विभाग अपने 2022 के संदर्भ की समीक्षा कर सकता है।ट्राई ने कहा, ‘‘दूरसंचार विभाग ने इसके जवाब में 13 सितंबर, 2024 को नए संदर्भ पत्र के माध्यम से ट्राई की इस टिप्पणी से सहमति व्यक्त की थी कि बैकहॉल स्पेक्ट्रम, दूरसंचार अधिनियम 2023 की पहली अनुसूची का हिस्सा है और इसके लिए ‘असाइनमेंट’ पद्धति प्रशासनिक होगी। साथ ही ट्राई से ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था।’’मंत्रालय ने कहा कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आवंटन पर एक परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर हितधारकों से टिप्पणियों के लिए आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

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