बजट सत्र के दौरान थ्री लेयर सिक्योरिटी -विधानसभा के आस पास धारा-144 लागू, बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगी एंट्री
पटना।बिहार विधानसभा का बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू हो रहा है। यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर शीर्षत कपिल अशोक और एसएसपी राजीव मिश्रा ने संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की। विधानसभा परिसर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम और एसएसपी ने संयुक्त तौर पर कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार तीन लेबल में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। क्यूआरटी भी क्रियाशील रहेगा। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी प्रतिदिन समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होंगे और विधान मंडल की बैठक खत्म होने के बाद ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगें।उन्होंने आगे कहा कि किसी भी कीमत पर अनाधिकृत व्यक्ति विधान मंडल परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो सारी जवाबदेही वहां पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। सचिवालय, विधानसभा, विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति, वाहन को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।बिहार विधानमंडल परिसर और आसपास में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाई गई है।अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय इस दौरान विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे।





