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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:45 · नई दिल्ली संस्करण

अनूपपुर: करंट से 4 वर्षीय बालक की मृत्यु पर आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, 5 का हजार का अर्थदंड

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
अनूपपुर: करंट से 4 वर्षीय बालक की मृत्यु पर आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, 5 का हजार का अर्थदंड

अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के बिजली के पोल से अपने आवास तक विद्युत प्रवाहित करने हेतु कटा- फटा स्टे तार लगाया जिससे 4 वर्षीय बालक की मृत्यु होने पर गैर इरादतन हत्या के आरोपी सोनू उर्फ बृजभान महरा को 10 वर्ष का कारावास एवं 5,000/-रू0 के अर्थदंड की सजा सुनाई। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।

लोक अभियोजक ने बुधवार को बताया कि आरोपी सोनू उर्फ बृजभान महरा निवासी ग्राम गोधन, थाना जैतहरी ने घटना दिनांक 10 मार्च 2023 को बिजली के पोल से अपने आवास तक विद्युत प्रवाहित किये जाने के लिये कटी-फटी तार लगाया, जिसमे 4 वर्षीय अंकुश राठौर ने इसे छू लिया और उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई। जिस पर थाना जैतहरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध की धारा 304 भाग-2 भ.दं.स. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने पायाकि वायर कई जगहों से कटा फटा व छिला हुए को जप्त साक्षियो के कथन लेखबद्ध किया।

विवेचना के बाद न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जहां प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्षियों के साक्ष्य करायें और रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए गैर इरादतन हत्या का अपराध माना गया जिस पर आरोपी सोनू उर्फ बृजभान महरा को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304 भाग-2 मे दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया। जिस पर आरोपी को 10 साल का कारावास एवं 5,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया। आरोपी को निर्णय उपरान्त न्यायायिक अभिरक्षा में जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।

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