सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में राजनेताओं की हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग खारिज की
नई
दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान
राजनेताओं खासकर भाजपा नेताओं की ओर से की जा रही हेट स्पीच के खिलाफ
कार्रवाई करने की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि ये ऐसा
मामला नहीं है जिसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आया जाए। आप निर्वाचन आयोग के
पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं
याचिका पूर्व
आईएएस अधिकारी ईएएस सरमा और आईआईएम के पूर्व डीन त्रिलोचन शास्त्री ने दायर
की थी। याचिका में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान राजनेताओं खासकर भाजपा
नेताओं की ओर से की जा रही हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की
गई थी। याचिका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग
ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। याचिका में प्रधानमंत्री
की ओर से 21 अप्रैल 2024 को दिए गए भाषण और अनुराग ठाकुर की ओर से 27
अप्रैल को दिए गए भाषण का जिक्र किया गया था। इन भाषणों को कई सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म पर भाजपा के वर्तमान सांसद अरविंद धर्मपुरी द्वारा पोस्ट किया
गया था।
याचिका में कहा गया था कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
करने वाले इन भाषणों पर से निर्वाचन आयोग ने आंखे मूंद ली है। निर्वाचन
आयोग इन भाषणों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में विफल रहा है। याचिका में
कहा गया था कि निर्वाचन आयोग पूर्व में दूसरे राजनीतिक दलों जैसे आम आदमी
पार्टी और बीआरएस के नेताओं के भाषणों पर कार्रवाई कर चुका है।





