मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:23 · नई दिल्ली संस्करण

सेशंस कोर्ट ने मानहानि मामले में आतिशी के खिलाफ जारी समन पर लगाई रोक

राष्ट्रीय सागर डेस्क3 मिनट का पठन
सेशंस कोर्ट ने मानहानि मामले में आतिशी के खिलाफ जारी समन पर लगाई रोक

नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामलेमें सेशंस कोर्ट अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करेगा।प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है। 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है।शुक्रवार को कोर्ट में प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ याचिका पर 23 अक्टूबर को जवाब दाखिल किया था। सेशंस कोर्ट ने 30 सितंबर को प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया था। दरअसल, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर भाजपा में शामिल हो जाएं, जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि आरोपितों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया।16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे। प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर भाजपा में शामिल हो जाएं। याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि भाजपा उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है।प्रवीण शंकर कपूर ने 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि भाजपा ने 7 आम आदमी पार्टी विधायकों से संपर्क किया था। पोस्ट में कहा गया था कि भाजपा ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने भाजपा के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें