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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:22 · नई दिल्ली संस्करण

अवैध 12 क्विंटल डोडापोस्ट के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
अवैध 12 क्विंटल डोडापोस्ट के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा

जोधपुर। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 4 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपि को 20 वर्षों का कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक किशन सिंह नाहर ने बताया कि दिनांक 24/09/2021 आसूचना अधिकारी मिश्रीलाल मीणा एनसीबी जोधपुर यूनिट ने निम्बली टोल प्लाजा जोधपुर पाली हाईवे होते हुवे जोधपुर मे दीलिपसिह सप्लाई देगा। दौराने नाकाबंदी ट्रक ट्रेलर रोकने का ईशारा करने पर भी चालक दीलिपसिह द्वारा नही रोकने पर पीछा कर रूकवाया तथा ट्रक की तलाशी लेने 1200.625 किलोग्राम प्लास्टिक कट्टो मे अवैध डोडा चुरा भरा पाये जाने के साथ गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।किशन सिंह नाहर विशिष्ट लोक अभियोजक एनसीबी जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 7 गवाह, 267 दस्तावेजी साक्ष्य और 116 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त दिलिप सिंह राणावत पुत्र नाथुसिह निवासी नारेला पुलिस थाना चन्देरिया जिला चितोडगढ को अवैध मादक पदार्थ डोला चुरा बरामदगी के आरोप में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदम अदायगी जुर्माना राशि 1 वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त रुप से भुगतने का आदेश पारित किया।

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