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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:23 · नई दिल्ली संस्करण

श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

राष्ट्रीय सागर डेस्क4 मिनट का पठन

रायपुर,

22 फ़रवरी ।छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने श्री रामलला दर्शन योजना के

क्रियान्वयन के लिए कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है।

जिसमें इस यात्रा के लिए हितग्राहियों के चुनाव और अन्य कार्य संपादन के

लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसके

साथ ही श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले अपने साथ

एक सहायक को यात्रा पर ले जा सकते हैं।

ग्राम पंचायत और

नगरीय निकाय योजना के लिए इच्छुक आवेदकों की सूची कलेक्टर की ओर प्रेषित

करेंगे। आवेदन करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप दिया गया है जिसमें फोटो

के साथ ही निवास के साक्ष्य के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

श्री

रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि

अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर

ले जाने की पात्रता होगी। व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त

समूह के साथ, 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता

होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो।

बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किये जाएंगे।

पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं

रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो।

यदि

आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी

यात्रा पर साथ जा सकेगा। उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ

ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है

तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।

दी

गई जानकारी के अनुसार यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो

संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त

समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का

मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर

जमा किये जाएंगे। यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने

की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न

किए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार ऑन लाईन

आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। जिससे प्रत्येक जिले में चयनित

यात्रियों, प्रतिक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो सके।

प्रथम चरण में 55 वर्ष के अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता

से चयन किया जाएगा। शेष आवेदकों को क्रमवार आने वाले समय में यात्रा कराई

जाएगी। योजना के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 75

वर्ष रहेगी। इस योजना के 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे एवं

75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। यदि निर्धारित कोटे से

अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन

किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी

बनायी जाएगी।

चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को

कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय

के माध्यम से एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे प्रसारित किया

जाएगा। कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

को भेजी जाएगी। टूरिज्म बोर्ड द्वारा सूची आई.आर.सी.टी.सी. अथवा चयनित अन्य

एजेंसी को प्रेषित की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा, उनके जिले के

चयनित यात्रियों को उनके निवास स्थान से ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर में

निर्धारित स्थान, एवं उनके जिले में निर्धारित रेल्वे स्टेशन/बस स्टॉपेज

तक, ट्रेन, बस के निर्गमन की निर्धारित तिथि व समय के 1 घंटे पूर्व समुचित

वाहन से निःशुल्क लाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।वापसी में यात्रा

समाप्ति उपरांत जिले हेतु निर्धारित रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉपेज से

यात्रियों को तहसील, ब्लॉक स्तर के पूर्व निर्धारित स्थल पर छोड़ने की

सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।यात्रा पर रवाना होने के पूर्व

प्रत्येक हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट किया जायेगा।

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