सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की कटाई मामले में सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक और डीडीए के उपाध्यक्ष को किया तलब
नई
दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों
को काटने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय
लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के महानिदेशक और डीडीए के उपाध्यक्ष को
14 मई को तलब किया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि
रिज इलाके में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया।
अवमानना याचिका
में कहा गया है कि दिल्ली में रिज इलाका ही ऐसा इलाका है जहां दिल्ली में
वन बचे हुए हैं। रिज इलाके में डीडीए ने काफी पेड़ों को गिराया है और करीब
साढ़े दस किलोमीटर से लंबे रोड का निर्माण कराया है। ये रोड मेन छतरपुर रोड
से सार्क यूनिवर्सिटी तक बना हुआ है।
बतादें कि सुप्रीम
कोर्ट ने 04 मार्च को डीडीए को 1051 पेड़ों को गिराने की अनुमति देने से
इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीडीए सरकार का अंग है और
उसे पेड़ों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। पेड़ों को बचाने के लिए डीडीए
को वैकल्पिक उपायों पर विचार करना चाहिए।





