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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:21 · नई दिल्ली संस्करण

सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता

सह प्रवेश परीक्षा (नीट) काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के अलख पांडेय के वकील ने कहा कि ग्रेस

मार्क्स दिए गए जो उचित नहीं। कोर्ट ने उनकी याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी

किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

सुप्रीम

कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे। सुप्रीम

कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे फैसले में परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग स्वत:

रद्द हो जाएगी। इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने

सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 जून को हुई बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया

है कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनको दोबारा

परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द

कर दिए जाएंगे। उनके लिए दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा।

इससे

पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को निरस्त करने की मांग करने वाली

याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने

कहा था कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। ऐसे में एनटीए को जवाब देना

होगा। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

था।

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