एनटीए की मांग पर संबंधित हाई कोर्ट के सभी याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई
दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने नीट के मामले पर देशभर के
अलग-अलग हाई कोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर
करने और एक साथ सुनवाई की मांग करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की
मांग पर संबंधित हाई कोर्ट के सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8
जुलाई को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान एनटीए की ओर
से पेश वकील वर्धमान कौशिक ने कहा कि देश के सात हाई कोर्ट में इस परीक्षा
के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अगर अलग-अलग सुनवाई करके कोई आदेश जारी
किया जाता है तो उन आदेशों की वजह से छात्रों के बीच भ्रम फैल जाएगा।
इसलिए सभी हाई कोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर
किया जाए।
एनटीए ने 13 जून को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 12 जून
को हुई बैठक के बाद ग्रेस मार्क्स वाले 1563 उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा
देने का आदेश दिया गया है। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर
कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। उनके लिए दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा।
इन उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा 23 जून को आयोजित किए जाएंगे।
सुप्रीम
कोर्ट ने 11 जून को कहा था कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। ऐसे में
एनटीए को जवाब देना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर
रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पूरे
मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है।





