मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 8:17 · नई दिल्ली संस्करण

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को तीन साल की सजा के आदेश पर रोक लगाई

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को तीन साल की सजा के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से कंवरलाल मीणा को तीन साल की सजा के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया।कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के मामले में 03 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आदेश के खिलाफ मीणा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।दरअसल, कंवरलाल मीणा पर आरोप था कि उन्होंने 03 फरवरी 2005 को अकलेरा के तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता को उप सरपंच के रिपोल करवाने की धमकी दी थी। उस समय मीणा अपने सात साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीएम के सिर पर रिवाल्वर तान दी और एसडीएम को जान से मारने की धमकी दी। मीणा पर आरोप है कि उन्होंने मौके पर बनाई गई वीडियोग्राफी की कैसेट तोड़कर जला दिया।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें