लखीमपुर हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई
नई
दिल्ली, 12 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले मे
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत
की अवधि अगले आदेश तक बढ़ा दी है।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता
वाली बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो ट्रायल कोर्ट से स्टेटस
रिपोर्ट मांगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी, 2023 को आशीष मिश्रा
को अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते
हुए इस घटना से जुड़े दूसरे केस में बंद चार किसानों को भी अंतरिम जमानत दी
थी, जिन पर घटना के बाद पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट
ने साफ किया कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार ने किसी भी तरह से ट्रायल को
प्रभावित करने की कोशिश की तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।
इससे पहले
सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को
बताया था कि इस मामले में 200 गवाह हैं। 27 सीएफएसएल रिपोर्ट है, ऐसे में
ट्रायल पूरा करने में कम से कम पांच साल लगेगा। यूपी सरकार ने कहा था कि
आरोपितों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर, 2021
को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी आशीष
मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाकर 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट
दाखिल कर चुकी है।





