सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय राय को राहत नहीं दी
नई
दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
और वाराणसी से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार रहे अजय राय को फिलहाल कोई
राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अजय राय के खिलाफ लगे
गैंगस्टर एक्ट को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश
सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 जुलाई तक जवाब
दाखिल करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में
चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। इसके पहले इलाहाबाद हाई
कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस के खिलाफ दाखिल की गई अजय राय की
याचिका को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजय राय के खिलाफ दर्ज
24 से ज्यादा आपराधिक केस के आधार पर उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर
दिया।





