मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:37 · नई दिल्ली संस्करण

मेयर-की-याचिका-पर-दिल्ली-के-उपराज्यपाल-को-सुप्रीम-कोर्ट-का-नोटिस

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
मेयर-की-याचिका-पर-दिल्ली-के-उपराज्यपाल-को-सुप्रीम-कोर्ट-का-नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर एलजी ऑफिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।दिल्ली की मेयर शैली ओबेराय ने अपनी याचिका में चुनाव प्रकिया में एलजी के दखल पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक और दिल्ली नगर निगम कानून का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एलजी ऑफिस को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में एलजी के दखल पर आपत्ति जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि इस मसले में राजनीति हो रही है। स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में भूमिका मेयर की होती है। ऐसे में एलजी ने किस अधिकार का इस्तेमाल करके इसमें दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस से कहा कि वो दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के चैयरमैन पद के चुनाव को न कराए। अगर एलजी ऐसा कुछ करते हैं तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें