केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के दौरान पत्नी को शामिल होने की अनुमति देने की मांग पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को शामिल होने की अनुमति देने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 5 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि केजरीवाल के मेडिकल चेक अप के दौरान उनकी पत्नी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जुड़े रहने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि जब मेडिकल बोर्ड बैठे तो सुनीता केजरीवाल भी इनपुट देना चाहती हैं।कोर्ट ने आज ही मनी लांड्रिंग मामले में केजरीवाल और विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया है।





