केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, सुनवाई 1 जून को
नई
दिल्ली,। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी
घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित और
अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। स्पेशल
जज कावेरी बावेजा ने 1 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
आज
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की नियमित
और अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की,
जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और 1 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन पेश हुए थे। केजरीवाल ने अंतरिम
जमानत एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने याचिका में कहा है कि
उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका पीईटी-सीटी स्कैन किया जाना है। केजरीवाल
ने सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलने के बाद नियमित जमानत याचिका
दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को अरविंद केजरीवाल की सात
दिनों की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था
कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित
रखा जा चुका है। इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य
याचिका से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के
लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई
को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर
करने का आदेश दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने
फैसले में कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के
नेता हैं। कोर्ट ने कहा था कि नि:संदेह उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं
लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है।
कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार
रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने
के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद
गिरफ्तार कर लिया था।





