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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:14 · नई दिल्ली संस्करण

मनीष सिसोदिया को हफ्ते में दो बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी नहीं होगी लगानी

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
मनीष सिसोदिया को हफ्ते में दो बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी नहीं होगी लगानी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े सीबीआई और मनी लांड्रिंग मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की उनकी मांग मंजूरी कर ली है। ज़मानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें हफ्ते में दो बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ती थी। कोर्ट ने सिसोदिया के आग्रह पर इस शर्त को आज हटा लिया। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को कहा है कि वो नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हों।मनीष सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को सीबीआई और ईडी के दफ्तर जाकर हाजिरी लगानी होती है। सिसोदिया ने इन शर्तों को हटाने की मांग की थी। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दी गयी जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की थी, जिसमें सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सिसोदिया जांच एजेंसियों के अफसरों के समक्ष 60 बार जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था।

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