मनी लांड्रिंग मामले में विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इनकार
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों
से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से आदमी पार्टी के विधायक
अमानतुल्ला खान के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी को नोटिस जारी किया है।
मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी।
आज सुनवाई के दौरान
अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील विक्रम चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी के समन
पर रोक लगाने की जरूरत है। तब कोर्ट ने पूछा कि समन कब जारी किया गया था।
इस पर चतुर्वेदी ने कहा कि एक सप्ताह पहले समन जारी कर आज ईडी के समक्ष पेश
होने के लिए कहा गया था। ईडी की ओर से पेश वकील ने याचिका का जवाब देने के
लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 1 फरवरी को सुनवाई करने का
आदेश दिया। अमानतुल्लाह खान ने याचिका में मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50
की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है।
सीबीआई की चार्जशीट
में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और
दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर
नियुक्त किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की
गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।





