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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:29 · नई दिल्ली संस्करण

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहक न जोड़ने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

मुंबई/नई

दिल्ली, 31 जनवरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बुधवार को

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबीएल) को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को न

जोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि 29 फरवरी के बाद किसी भी

ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जमा या क्रेडिट

लेन-देन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आरबीआई ने पीपीबीएल के

खिलाफ यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन

सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि पेटीएम

बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी

चिंताएं सामने आईं है, जिसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी

है।

रिजर्व बैंक ने मुताबिक हालांकि, 29 फरवरी के बाद किसी भी जमा

या क्रेडिट लेन-देन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी भी

ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है। इसके साथ ही आरबीआई

ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते,

प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने

खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी

जाएगी।

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