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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:39 · नई दिल्ली संस्करण

सेशन कोर्ट का विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 3000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

मुंबई, । मुंबई सेशन कोर्ट ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल

नार्वेकर को कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर 3000 रुपये का जुर्माना भरने का

आदेश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर

दी है।

जानकारी के अनुसार कोरोना कालखंड के दौरान बिजली

दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बेस्ट

उपक्रम के विरोध में आंदोलन किया था। उस समय राहुल नार्वेकर और उनके साथ

आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बेस्ट उपक्रम के जनरल मैनेजर की पिटाई कर दी

थी। इस मामले में कोलाबा पुलिस स्टेशन की टीम ने राहुल नार्वेकर और भाजपा

नेता मंगलप्रभात लोढ़ा सहित 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

इस

मामले की सुनवाई मुंबई सेशन कोर्ट में चल रही है और गवाहों से जिरह की जा

रही है। इस मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल नार्वेकर को समन

जारी किया गया था लेकिन राहुल नार्वेकर कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसी वजह

से जज ने राहुल नार्वेकर के वकील से पूछा कि नार्वेकर कोर्ट में क्यों पेश

नहीं हुए। जज ने राहुल नार्वेकर को तीन हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश

जारी किया और अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश जारी

किया है।

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