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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:21 · नई दिल्ली संस्करण

केजरीवाल को 12 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की अनुमति

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी

घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को वीडियो

कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज

कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया।

केजरीवाल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर

12 जुलाई को होने वाली पेशी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किए जाने की

इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट

पर संज्ञान लेते हुए प्रोडक्शन वारंट जारी कर 12 जुलाई को पेश होने का

आदेश दिया

था। इसी फैसले के बाद केजरीवाल ने कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग

के जरिए पेशी की मांग की थी।

17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट

दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया

गया है। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार

होने वाले लोगों में केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम

आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता शामिल हैं। इसमें

संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट

नियमित जमानत दे चुका है। 21 मार्च को दिल्ली

हाई कोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने

21 मार्च को ही देर शाम को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी,

जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था।

केजरीवाल को 26 जून को

सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके

सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष

सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया

था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।

ईडी

ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बीआरएस नेता के.

कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित

बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

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