मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 10:42 · नई दिल्ली संस्करण

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा-3 पर लगाई रोक

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा-3 पर लगाई रोक

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा-3 पर लगाई रोक

-87,722 पदों पर निकली थी भर्ती, गेस्ट टीचर को वेटेज देने के मामले पर भी स्टे

पटना ।पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई-3) पर रोक लगा दी है। री एग्जाम से पहले हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी को अनुभव के आधार पर वेटेज नहीं देने को लेकर स्टे लगाया है। टीआरई -3 में कुल 87,722 पदों पर भर्ती निकली थी।हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के गेस्ट टीचर को वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रैक्ट टीचर के कार्य समान हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। यदि आप नियोजित शिक्षकों को कार्य अनुभव पर मार्क वेटेज देते हैं तो फिर गेस्ट टीचर को वेटेज क्यों नहीं दिया जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी को कम से कम पांच अंक का वेटेज देना होगा। 1 साल के लिए 5 अंक 5 सालों के लिए 25 अंक का प्रावधान लागू करना होगा। गेस्ट फैकल्टी संदीप कुमार झा समेत दस लोगों ने याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण की अदालत में सुनवाई हुई।बिहार सरकार की नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने का प्रावधान है। 1 साल के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक तक का प्रावधान किया गया है। संविदा कर्मी को यह लाभ मिलता है। राज्य सरकार की तमाम नियुक्ति एजेंसियां इस प्रावधान को फॉलो करती है।बिहार के प्लस टू स्कूल समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी टीचर की नौकरी खत्म कर दी गई है। इस फैसले के विरोध में गेस्ट फैकल्टी सड़क पर उतरे थे। इसके बाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 15 मार्च की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं, इस मामले में करीब 300 कैंडिडेट्स को जेल भेजा गया है। यह सभी झारखंड के हजारीबाग में पेपर सॉल्व करते पकड़े गए थे। इस मामले में ईओयू जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट पर बीपीएससी ने यह फैसला लिया है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें