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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:43 · नई दिल्ली संस्करण

पूर्व में की गई सेवा का वेतन संरक्षित करने के आदेश

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

जयपुर,। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018

में चयनित अभ्यर्थी का समान पद पर पूर्व में की गई सेवा व वेतन संरक्षित

करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश बनवारी लाल चौधरी व

अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने

अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2013 में चयन

हुआ था। इस भर्ती में उसे बाडमेर जिला आवंटित हुआ था। वहां सेवा देने के

बाद वर्ष 2018 में निकली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में उसका चयन हो गया और

उसे जयपुर जिला आवंटित हो गया। याचिका में कहा गया कि उसकी समान पद पर ही

दूसरी नियुक्ति हुई है। ऐसे में राजस्थान सेवा नियम के नियम 24 के तहत उसके

वर्तमान वेतन को संरक्षित किया जाए और पूर्व में की गई सेवाकाल की गणना भी

की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की पूर्व की

सेवाकाल की गणना करते हुए वेतन को संरक्षित करने के आदेश दिए हैं।

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