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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:51 · नई दिल्ली संस्करण

पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर मंदिर के अतिक्रमित जमीन मुक्त

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

बेतिया। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को सीओ आशीष आनंद के नेतृत्व में इनरवा थाना क्षेत्र के दिउलिया गांव में मंदिर के अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया।सीओ आशीष आनंद ने बताया कि दिउलिया गांव स्थित देवी स्थान के अतिक्रमित भूमि खाता संख्या 145 खेसर 164 पर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कर लिया गया है ।

मौके पर बतौर मजिस्ट्रेट बीपीआरओ गोविंद कुमार के अलावे मैनाटांड़, इनरवा और भंगहा थाने के पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहें। उक्त मामले को लेकर विगत 3 वर्षों से अंचल से लेकर पटना हाई कोर्ट तक वाद चला। उसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

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