अंकिता भंडारी हत्याकांडः कोटद्वार कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई
नई
दिल्ली, । उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड
मामले मे आरोपित पुलकित आर्य को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। चीफ
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को ट्रांसफर करने
की मांग ठुकराते हुए कहा कि अपराध बेहद गंभीर है। इस मामले का मुकदमा जल्द
खत्म होना चाहिए।
अंकिता पौड़ी गढ़वाल के एक निजी रिजॉर्ट में
रिसेप्शनिस्ट थी। वो 18 और 19 सितंबर, 2022 की दरम्यानी रात से लापता थी।
पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें चिल्ला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी
अभियान चला रही थी। अंकिता का शव 24 सितंबर, 2022 को चिल्ला पावर हाउस से
मिला। उसकी हत्या का आरोप रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ
भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता पर लगा है। पुलकित आर्य ने इस
मामले की सुनवाई कोटद्वार कोर्ट से बाहर करने की मांग की थी।





