मप्र में आज से आरटीओ के नए नियम लागू, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना
भोपाल,। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने यातायात के
नए नियम बनाए हैं, जो आज (शनिवार, 1 जून) से लागू हो रहे हैं। इनका
उल्लंघन करना खासा महंगा पड़ेगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया
है। बिना लायसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। बिना
हेलमेट और कार में बिना सीट बेल्ट के पाए जाने पर भी भारी जुर्माना लगेगा।
नए नियमों में बच्चों के वाहन चलाने पर भी जबर्दस्त सख्ती की गई है।
नए
नियमों के अनुसार, 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपये का
भारी भरकम जुर्माना देना होगा। ऐसे मामलों में नाबालिग को 25 साल की उम्र
तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वाहन मालिक का
लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। हालांकि, 16 साल की उम्र वालों को 50
सीसी की क्षमता वाले मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिल
सकता है. जिसे 18 साल के होने पर अपडेट करवाना अनिवार्य है। बड़े वाहनों के
लिए 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।
वहीं,
तेज गति से गाड़ी चलाने वाले पर न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये
जुर्माना भरना पड़ेगा। हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि
कार में सीट बेल्ट न पहनने पर भी 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। गाड़ी
चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस रखना अति आवश्यक है। नहीं रहने पर 500 रुपये
का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दरअसल,
आरटीओ ने सड़क हादसों को देखते हुए इन नियमों को लागू करने का फैसला किया
है। सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने नाबालिग वाहन चालकों की बढ़ती
तादात को देखते हुए उन पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का निर्णय
लिया है। इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा है।





