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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:29 · नई दिल्ली संस्करण

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मालदीव जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मालदीव जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की

नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मालदीव की यात्रा करने या वहां जाने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया है। इसमें मालदीव के हाल ही में और सख्त हो गए नशीले पदार्थों के कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

मालदीव सरकार ने मार्च 2026 से अपने ड्रग्स अधिनियम में बड़े बदलाव किए हैं। इन संशोधनों के बाद नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों की सजाएं बहुत कड़ी कर दी गई हैं। छोटी मात्रा में भी प्रतिबंधित नशीले पदार्थ रखने पर सख्त सजा का प्रावधान है। बड़े पैमाने पर तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास या कुछ गंभीर मामलों में मृत्युदंड तक हो सकता है। यह मृत्युदंड मालदीव के सक्षम अदालत द्वारा पुष्टि के बाद ही लागू होगा।

हाल के दिनों में मालदीव में कई विदेशी नागरिकों, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, को नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया है। माले में भारतीय उच्चायोग ने भी भारतीय नागरिकों को स्थानीय कानूनों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।

एनसीबी ने सभी भारतीय यात्रियों से दृढ़ता से अनुरोध किया है कि वे बेहद सावधानी बरतें।

किसी भी हालत में दूसरों का पैकेज, बैग या कोई सामान अपने साथ न ले जाएं, जब तक कि आप उसके अंदर क्या है, इसकी पूरी जानकारी न हो। हवाई अड्डे, बंदरगाह या ट्रांजिट जगहों पर विशेष रूप से सतर्क रहें। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको अपना सामान ले जाने को कहे तो साफ मना कर दें। हमेशा अपने सामान पर पूरा नियंत्रण रखें और इसे अपनी नजरों से दूर न होने दें।

एनसीबी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून की अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं है। किसी भी उल्लंघन पर बहुत भारी सजा हो सकती है। अगर किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो वह तुरंत नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 पर सूचना दें।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी ‘शून्य सहिष्णुता’ नीति को दोहराते हुए सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि विदेश यात्रा के दौरान वे जिम्मेदार और सतर्क नागरिक बने रहें। कानून का पूरा पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें।

यह परामर्श जनहित में जारी किया गया है, ताकि भारतीय नागरिक मालदीव में अनजाने में किसी कानूनी मुश्किल में न फंसें। एनसीबी ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे यात्रा से पहले मालदीव के नियमों की अच्छी तरह जानकारी ले लें।

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