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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:27 · नई दिल्ली संस्करण

मप्र में सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में आज होगा निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
मप्र में सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में आज होगा निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण के जारी कार्यक्रम अनुसार आज मंगलवार को मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो में स्थित मतदान केन्द्रों पर निर्वाचक नामामवली का प्रारुप प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशित नामावली मे मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर अपना नाम देख सकते है। फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत सभी जिलों में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी।गहन पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि एवं अन्य कारणों से अप्राप्त गणना पत्रक वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित किए गए हैं। ऐसे मतदाता जिनके द्वारा स्व-मेपिंग/परिवार मेपिंग में गलत अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसका संज्ञान रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा लिया जाने पर संबंधित मतदाता को भी सूचना जारी होगी एवं उन्हें भी अपने सही विवरण, दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान नामावली में पंजीकृत ऐसे मतदाता जिनका नाम प्रकाशित नामावली में सम्मिलित नहीं है, जिन्हें मृत/स्थानांतरित/अनुपस्थित/दोहरी प्रविष्टि/अन्य (जिनके द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।) की सूची में सम्मिलित किया गया है, वे भी अपनी आपत्ति आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर नामावली में नाम जोड़े जाने हेतु नवीन दावा प्रस्तुत कर सकते है। जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार समुचित जांच सुनवाई पश्चात निर्णय लिया जावेगा। समस्त सूचना पत्र बी.एल.ओ. के माध्यम से संबंधित मतदाता को प्रदाय किये जाएंगे।निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन के बाद से एक महीने यानी 22 जनवरी 2026 तक की अवधि में दावे-आपत्तियाँ प्राप्त किए जाएंगे एवं 14 फरवरी 2026 तक दावे आपत्तियों का निराकरण एवं इम्युरेशन फार्म पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद 21 फरवरी 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।उक्त कार्यवाही के साथ-साथ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नवीन मतदाताओं से फार्म 6 एवं मतदाता सूची में से नाम कटवाने हेतु फार्म 7 तथा संशोधन/शिफ्टिंग हेतु फार्म 8 की कार्यवाही भी की जाएगी। मतदाता उक्तानुसार फार्म बी.एल.ओ. के माध्यम से अथवा ऑनलाइन एन.व्ही.एस.पी. पोर्टल/वोटर हेल्पलाईन एप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। मतदाता द्वारा फार्म 6 एवं फार्म 8 भरे जाने के साथ आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र अनुलग्नक 4 की प्रति जमा की जाना आवश्यक होगी। मतदाताओं द्वारा ऑफलाईन (मतदान केन्द्र पर बी.एल.ओ. के पास निर्धारित फार्म जमा करके), रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित फार्म जमा करके), ऑनलाईन (व्ही.एच.एप पर स्वयं के मोबाइल से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, बी.एल.ओ. के पास उपलब्ध मोबाइल एप के माध्यम से) दावे-आपत्ति सम्मिलित किये जा सकते हैं।

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