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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:56 · नई दिल्ली संस्करण

रेल संपत्ति चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, 14.55 किलो कॉपर वायर के साथ रिसीवर गिरफ्तार

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
रेल संपत्ति चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, 14.55 किलो कॉपर वायर के साथ रिसीवर गिरफ्तार

सीवान। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट सीवान एवं अपराध आसूचना शाखा छपरा की संयुक्त टीम ने रेल संपत्ति खरीदने वाले एक कथित रिसीवर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 14.550 किलोग्राम जला हुआ कॉपर वायर बरामद किया है।

बरामद कॉपर वायर रेलवे की चोरी की संपत्ति बताया गया है। मामले में रेलवे संपत्ति अधिनियम, 1966 के तहत नया मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आरपीएफ के अनुसार, पहले से गिरफ्तार अभियुक्त उमेश साह एवं विजय राजभर की निशानदेही और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर 29 जुलाई को मैरवा धाम के महुवाबारी स्थित नहर किनारे संचालित एक कबाड़ की दुकान पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक मनन चौहान (41 वर्ष), निवासी अरंडा, थाना हसनपुरा, को मौके से गिरफ्तार किया गया।

तलाशी के दौरान दुकान में रखे एक बड़े स्टील बॉक्स से पीले रंग के प्लास्टिक बोरे में रखा 10 लच्छा जला हुआ कॉपर वायर बरामद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर उसका वजन 14.550 किलोग्राम पाया गया।

पूछताछ में मनन चौहान ने स्वीकार किया कि चार-पांच दिन पहले उमेश साह और विजय राजभर उससे यह कॉपर वायर बेचने आए थे, जिसके बदले उसने 2,300 रुपए का भुगतान किया था। इस बात की पुष्टि दोनों गिरफ्तार आरोपियों ने भी की।

प्रथम दृष्टया रेलवे की चोरी की संपत्ति को जानते-बूझते खरीदने और अपने कब्जे में रखने के आरोप में मनन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद रेल संपत्ति को जब्त कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

आरपीएफ पोस्ट सीवान में इस संबंध में कांड संख्या 09/26 के तहत रेलवे संपत्ति अधिनियम, 1966 की धारा 3 में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र कुमार सिंह को सौंपी गई है। आरपीएफ ने बताया कि रेल संपत्ति की चोरी और उसके अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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