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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:46 · नई दिल्ली संस्करण

किरायदार महिला की गोलीमार कर हत्या मामले में मकान मालिक को आजीवन कारावास

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

पूर्वी

चंपारण। किराए के मकान में रहकर अपने छोटे-छोटे बच्चो को

पढ़ा रही महिला किरायेदार को उनके बच्चों के सामने ही गोली मार हत्या कर

देने के चर्चित मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार

तिवारी ने दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पंद्रह हजार

रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया है। सजा मोतिहारी शहर के छतौनी थाना अंतर्गत

छोटा बरियारपुर निवासी मकान मालिक संजय कुमार सिंह को हुई।

न्यायाधीश

ने मृतका शैल देवी के नाबालिग पुत्र नितेश कुमार,विशाल कुमार एवं पुत्री

अनुप्रिया को विक्टिम कम्पनसेशन एक्ट के तहत सहायता का पात्र मानते हुए

निर्देशित किया है कि निर्णय की प्रति के साथ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस

अथाॅरिटी कार्यालय के समक्ष सहायता राशि के लिए आवेदन करें। घटना के

चश्मदीद गवाह 13 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार हैं जो अपने छोटे भाई बहनों के

साथ गोली लगने के बाद छटपटा कर मरते देख भयभीत होकर दरवाजा बंद कर बिछावन

के नीचे दुबके रहे। दूसरे दिन गांव से पहुंची उसकी चाची चंद्र ज्योति देवी

का आवाज पहचानने के बाद घर का दरवाजा खोला। सूचना पर पहुंची छतौनी पुलिस

ने प्राथमिक दर्ज कर अनुसन्धान शुरू की। घटना की रात ही आरोपी ने एक अन्य

किराएदार को भी जख्मी किया था।

गिरफ्तार मकान मालिक के साथ बरामद

पिस्टल एवं मृतक के शरीर से निकला पिलेट के प्रयुक्त होने की पुष्टि

फोरेंसिक जांच में हुई थी। विचारण के दौरान 11 वर्षीय पुत्री अनुप्रिया एवं

9 वर्षीय विशाल सहित सात गवाहों ने घटना का समर्थन किया।अभियोजन की ओर से

अपर लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने अपनी दलील में नाबालिक बच्चों के सामने

उसकी माता की निर्दयतापूर्वक हत्या करने की घटना को जघन्यतम बताते हुए सजा

की गुहार लगाई थी।

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