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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:34 · नई दिल्ली संस्करण

उन्नाव दुष्कर्म मामला : कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सीबीआई को नोटिस

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
उन्नाव दुष्कर्म मामला : कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि एम्स के डॉक्टरों ने कुलदीप सेंगर के मोतियाबिंद का ऑपरेशन 24 जनवरी को तय किया है। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को कुलदीप की मेडिकल रिपोर्ट को वेरिफाई कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।हाई कोर्ट कुलदीप को स्वास्थ्य के आधार पर 20 जनवरी तक सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है।उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी।9 अप्रैल 2018 को दुष्कर्म पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। 4 जून 2017 को पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

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