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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:22 · नई दिल्ली संस्करण

इंदौर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने तीन मंजिला मकान तोड़ा

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
इंदौर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने तीन मंजिला मकान तोड़ा

- नोटिस के बाद भी नहीं मानी बात तो निगम ने की कार्रवाईइंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की नगर निगम टीम ने मंगलवार को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए साउथ टोड़ा क्षेत्र में G+3 मकान को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण बिना स्वीकृति के और नियमों के विपरीत तैयार किया जा रहा था, जिसे पहले दिए गए नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया।जानकारी के अनुसार, करीब तीन हजार स्क्वेयर फीट क्षेत्र में यह निर्माण किया जा रहा था। जोन क्रमांक 11 के बिल्डिंग ऑफिसर गीतेश तिवारी ने बताया कि भूखंड स्वामी शफी शेख द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य कराया जा रहा था। निरीक्षण में पाया गया कि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर अवैध रूप से कमरे बना दिए गए थे। इसके साथ ही फ्रंट साइड के एमओएस (मार्जिन ओपन स्पेस) क्षेत्र में भी निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया था।नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा, जिसमें दो थानों की टीम शामिल थी। ध्वस्तीकरण अभियान में तीन पोकलेन मशीन और दो जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया।अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूखंड स्वामी को पहले ही नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया था और निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके चलते निगम को यह कठोर कदम उठाना पड़ा।

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