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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:00 · नई दिल्ली संस्करण

दिल्ली दंगा साजिश मामले में ताहिर हुसैन की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा पुलिस का जवाब

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
दिल्ली दंगा साजिश मामले में ताहिर हुसैन की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा पुलिस का जवाब

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गई है।

ताहिर हुसैन ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज किए जाने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

उन्होंने 29 जनवरी को विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विशेष रूप से उस आवेदन पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें ताहिर हुसैन ने अपील दाखिल करने में हुई 67 दिनों की देरी को माफ करने का अनुरोध किया है। हुसैन का कहना है कि कुछ परिस्थितियों के कारण निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दाखिल नहीं की जा सकी, इसलिए देरी को न्यायहित में माफ किया जाना चाहिए।

अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस आवेदन पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अब पुलिस को यह बताना होगा कि देरी माफ करने की मांग पर उसका क्या रुख है और क्या वह इसके विरोध में कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहती है।

दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोप लगाया था कि फरवरी 2020 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीछे एक व्यापक साजिश रची गई थी। इसी कथित साजिश की जांच के तहत यूएपीए सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं और मुकदमे की कार्यवाही जारी है।

ताहिर हुसैन लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और विभिन्न मामलों में अदालतों का रुख कर चुके हैं। इससे पहले विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की ओर संकेत करती है। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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