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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:26 · नई दिल्ली संस्करण

हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर दिया आदेश

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

प्रयागराज,

30 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक केस के कारण पासपोर्ट

जारी होने या नवीनीकरण करने में देरी से कोर्ट में केसों की कतार को देखते

हुए समयबद्ध कार्य प्रणाली तय कर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों एवं

आवेदकों को बड़ी राहत दी है।

कोर्ट ने जिन आवेदकों के खिलाफ एनसीआर

दर्ज है, बिना देरी किए अविलम्ब पासपोर्ट जारी या नवीनीकरण करने का निर्देश

दिया है और कहा है कि इन लोगों को सम्बंधित अदालत से विदेश जाने की अनुमति

नहीं लेनी होगी।

कोर्ट ने कहा है कि जिन आवेदकों के खिलाफ एफआईआर

की विवेचना या ट्रायल जारी है, रीजनल पासपोर्ट आफिस से पुलिस रिपोर्ट की

सूचना मिलते ही उन्हें सम्बंधित अदालत से अनुमति लेनी होगी और अनुमति मिलने

के एक हफ्ते के भीतर उनका पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत कर दिया जायेगा।

कोर्ट

ने सभी आवेदकों जिनकी अर्जी विचाराधीन है, दो माह का समय दिया जा रहा है

कि वे दो हफ्ते में सम्बंधित अदालत से अनुमति लेकर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को

दे दे ताकि यथाशीघ्र उन्हें पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत कर दिया जाय।

हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विदेश जाने की

अनुमति के आवेदनों को अधिकतम चार हफ्ते में तय करें, अति आवश्यक होने पर

यथाशीघ्र तय करें। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति मंजीव

शुक्ल की खंडपीठ ने पवन कुमार राजभर व अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं को

निस्तारित करते हुए दिया है।

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