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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:40 · नई दिल्ली संस्करण

उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों की साजिश के मामले में जमानत की मांग करने वाले पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की गई है।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की बेंच ने शुक्रवार को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने खालिद की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें उसने अंतरिम जमानत की मांग की है।

इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की। इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।

ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया।

अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यूएपीए मामलों में लंबे समय तक मुकदमा चलने के आधार पर जमानत देने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेज रखा है।

ऐसे में जब तक इस कानूनी विवाद पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, अदालत इस आधार पर जमानत नहीं दे सकती।

उमर खालिद और शरजील इमाम ने पहले भी दो बार जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक दोनों की याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह मामला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हुए दंगों से जुड़ा है, जिनमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए।

दंगों को भड़काने की साजिश रचने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में आरोप है कि खालिद ने दंगे भड़काने की एक बड़ी साजिश रची थी। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, वह तब से जेल में है।

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