मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:33 · नई दिल्ली संस्करण

इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली। टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। यह सुनवाई दोपहर 2:30 बजे तय की गई है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत के सवालों पर गोपनीय दस्तावेज पेश करने को लेकर समय मांगा। उन्होंने कहा कि इस पर निर्देश लेने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए।

एनआईए ने कोर्ट में अंतरिम जमानत का कड़ा विरोध किया।

एजेंसी के वकील ने दलील दी कि पिछली सुनवाई में स्पेशल जज के सामने एक प्रोटेक्टेड गवाह से पूछताछ की गई थी, लेकिन वह अपने पहले दिए गए बयान से पलट गया। इस आधार पर एजेंसी ने जमानत देने का विरोध किया।

वहीं, राशिद के वकील हरिहरन ने कोर्ट में मानवीय आधार पर जमानत की मांग की। उन्होंने कहा कि यह याचिका ट्रायल कोर्ट में राशिद के बुजुर्ग पिता की खराब सेहत को ध्यान में रखते हुए दाखिल की गई थी।

उनके मुताबिक, राशिद के पिता की हालत बेहद गंभीर है और ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन के अंतिम दौर में हैं। उन्हें मेडिकल प्रक्रिया के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हरिहरन ने यह भी कहा कि जब राशिद को चुनाव प्रचार के लिए बाहर जाने की अनुमति दी गई थी, तब एनआईए ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। ऐसे में अब जब वह अपने बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे हैं, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है।

गौरतलब है कि इंजीनियर राशिद ने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। हालांकि, पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी इस याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। अब उन्होंने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें