मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:20 · नई दिल्ली संस्करण

केजरीवाल की जमानत के लिए याचिका लगाने वाले छात्र पर लगा 75 हजार का जुर्माना माफ

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत

देने की याचिका दायर करने वाले कानून के एक छात्र पर लगाए गए 75 हजार रुपये

के जुर्माने को माफ कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से बिना शर्त माफी

मंगाते हुए कहा था कि उसने कोर्ट के इस फैसले से सबक सीखा है।

कानून

के छात्र अभिषेक चौधरी ने वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से जेल में केजरीवाल

की सुरक्षा पर अंदेशा जताते हुए याचिका दाखिल की थी। आज हाई कोर्ट ने

जुर्माना तो माफ कर दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगर भविष्य में

याचिकाकर्ता की ओर से से हाई कोर्ट में कोई नई अर्जी दायर की जाती है तो वो

अर्जी के साथ इस मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले की कॉपी भी जमा करेंगे।

कार्यकारी

चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 अप्रैल को याचिका खारिज

करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट ने

कहा था कि यह पब्लिसिटी के लिए दाखिल याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह

करने वाली है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें